नई दिल्ली : सरकारी विमानन कम्पनी एयर इंडिया ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसने बर्खास्त 101 पायलटों में से नौ को बहाल कर दिया है और समूचे मामले पर चार से छह हफ्तों में निर्णय ले लिया जाएगा।
इसके साथ ही एयरलाइन ने हड़ताली पायलटों को काम पर वापस लाने के लिए दायर मुकदमे को भी वापस ले लिया। एयर इंडिया ने न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल की पीठ से कहा कि वह 'सहानुभूतिपूर्वक' शेष बर्खास्त पायलटों के विषय में विचार करेगी। कम्पनी द्वारा तीन जुलाई को उच्च न्यायालय को हड़ताली पायलटों की समस्याओं पर विचार करने का आश्वासन दिए जाने के बाद इंडियन पायलट गिल्ड के पायलटों ने अपनी 58 दिनों से चली आ रही हड़ताल को वापस ले लिया था। न्यायमूर्ति ने एयरलाइन के अधिवक्ता ललित भसीन की दलील सुनने के बाद हड़ताली पायलटों के खिलाफ दायर याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
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